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Aligarh News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 50 हजार जुर्माना
Tue, 29 Oct 2024 03:06 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 29 Oct 2024 03:06 PM IST
सार
महिला ने तहरीर में कहा था कि किराए के मकान में रहने वाला हुकमा उसकी 17 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने उसे तलाशा और फिर उसके बयान दर्ज कराए। इसमें किशोरी ने हुकमा द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
विस्तार
मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना क्वार्सी क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 25 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के लिए कहा है।
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विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि यह घटना चार अप्रैल 2018 को हुई थी। क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाका निवासी महिला ने तहरीर देकर कहा था कि इलाके में ही किराए के मकान में रहने वाला हुकमा उसकी 17 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने उसे तलाशा और फिर उसके बयान दर्ज कराए।
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इसमें किशोरी ने हुकमा द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अपहरण व दुष्कर्म की धारा में चार्जशीट लगाई। सत्र परीक्षण, साक्ष्य व गवाही के आधार पर हुकमा को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
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