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Agra News: छेड़खानी के विरोध में जेठ की हत्या में महिला दोषी करार
Tue, 10 Dec 2024 12:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 10 Dec 2024 12:40 AM IST
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मैनपुरी। जिले के किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक फरवरी 2018 की रात अपने जेठ की छेड़खानी के विरोध में हंसिया से गला रेतकर हत्या करने की आरोपी महिला को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
एडीजे-4 जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट से यह आदेश सुनाया गया। सजा के बिंदु पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। तीन भाईयों में मृतक दूसरे नंबर का था। इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र के रहने वाले सबसे बड़े भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके तीसरे नंबर के भाई की ससुराल मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में है। दूसरे नंबर का भाई, छोटे भाई की ससुराल गया था। वहां छोटे भाई की पत्नी भी थी। एक फरवरी 2018 की रात को गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी पर पता लगा कि छोटे भाई की पत्नी के साथ रात को सोते समय दूसरे नंबर के भाई ने छेड़खानी का प्रयास किया था। इसी के विरोध में उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी महिला को दोषी करार दिया है।
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एडीजे-4 जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट से यह आदेश सुनाया गया। सजा के बिंदु पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। तीन भाईयों में मृतक दूसरे नंबर का था। इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र के रहने वाले सबसे बड़े भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके तीसरे नंबर के भाई की ससुराल मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में है। दूसरे नंबर का भाई, छोटे भाई की ससुराल गया था। वहां छोटे भाई की पत्नी भी थी। एक फरवरी 2018 की रात को गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी पर पता लगा कि छोटे भाई की पत्नी के साथ रात को सोते समय दूसरे नंबर के भाई ने छेड़खानी का प्रयास किया था। इसी के विरोध में उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर मामले की जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अभियोजन अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी महिला को दोषी करार दिया है।
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