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Agra News: करहल के नरेंद्र की हत्या में महिला और उसका प्रेमी दोषी करार

Wed, 05 Mar 2025 11:18 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 05 Mar 2025 11:18 PM IST
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Woman and her lover held guilty in the murder of Narendra of Karhal
सांकेतिक
मैनपुरी। करहल के गांव नानमई में 5 मई 2024 को हुई राउरी चमरपुरा के रहने वाले नरेंद्र कुमार की हत्या के मुकदमे में एडीजे-4 जहेंद्र पाल की कोर्ट से महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। वहीं, इस वारदात में उनका सहयोग करने के आरोप में पुलिस द्वारा मुल्जिम बनाए ऋषि को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। 18 मार्च को दोनों दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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वाक्या 5 मई 2024 का है। गांव राउरी चमरपुरा के नरेंद्र कुमार को एक बर्थडे पार्टी के बहाने षड्यंत्र के तहत नानमई की मनू देवी ने बुलाया था। नरेंद्र कुमार संपन्न परिवार से थे। हत्या से करीब चार साल पहले गांव नानमई की शादीशुदा मनू देवी ने उन्हें प्रेमजाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच रुपये का लेनदेन भी होता था। इस बीच मनू देवी के दूसरे प्रेमी अभय उर्फ भूरा निवासी गांव गढ़िया को ये संबंध नागवार गुजर रहे थे। इसी के चलते मनू देवी ने अपने प्रेमी अभय उर्फ भूरा के साथ मिलकर नरेंद्र की बेल्टों से पिटाई कर हत्या कर दी थी। नरेंद्र का शव 6 मई को गांव नानमई के पास तालाब किनारे मिला था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। बाइक और मोबाइल फोन भी घटनास्थल से कुछ दूर मिले थे। पुलिस ने ऋषि कुमार निवासी मोहल्ला काजी पश्चिमी को भी गिरफ्तार किया था। ऋषि कुमार पर हत्या में सहयोगी होने का आरोप था। अभियोजन की ओर से कोर्ट में साक्ष्यों और गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने इनके आधार पर मनू देवी, अभय उर्फ भूरा को दोषी करार दिया है। ऋषि कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
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नशे में करने के बाद की गई थी हत्या

नरेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दावा किया था कि उनकी पड़ताल में सामने आया है कि मनू देवी ने घटना वाली रात प्रेमी अभय उर्फ भूरा के साथ योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र को घर पर बुलाया था। वहां पर शराब का दौर चला। देर रात जब नरेंद्र अधिक नशे में हो गया तो उसने, अभय और ऋषि ने डंडों से पीटकर नरेंद्र की हत्या कर दी। शव को घर से करीब 500 मीटर दूर डाल दिया। मृतक की बाइक और मोबाइल फोन नगला प्रेमी बंबा के पास फेंक दिया था।
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आरोपियों का मोबाइल ही बना उनके लिए सजा का आधार

मनू देवी ने नरेंद्र की हत्या की बेल्टों से पिटाई और हत्या का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया था। यह वीडियो पुलिस के हाथ लग गया था। कोर्ट में वीडियो ही मुख्य साक्ष्य के तौर पर अभियोजन पक्ष के काम आया। इस वीडियो में मनू देवी खुद पांच लाख रुपये की मांग नरेंद्र से करती हुई दिख रही थी।
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