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कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहा दरोगा
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मैनपुरी। एफटीसी जज तेंद्रपाल ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि वर्ष 1998 में थाना करहल में तैनात रहे दरोगा आरडी उपाध्याय पर कोर्ट से जारी किए गए गैर जमानती वारंट तामील कराकर कोर्ट को बताया जाए। दरोगा के कोर्ट में नहीं आने से मुकदमा लंबित है। मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी।
थाना करहल में वर्ष 1998 में घर में घुसकर मारपीट करने और जानलेवा हमला करने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की विवेचना थाना करहल में तैनात रहे दरोगा आरडी उपाध्याय ने की थी। यह मुकदमा एफटीसी द्वितीय तेंद्रपाल की कोर्ट में चल रहा है। इस मुकदमे में आरडी उपाध्याय की गवाही होनी है। दरोगा के खिलाफ बिना जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।
एफटीसी जज ने पत्र में लिखा है इस संबंध में एसपी लखनऊ को 16 अगस्त 2019 को पत्र भी भेजा गया था। नौ जुलाई 2019 को डीएम लखनऊ को भी पत्र लिखा गया। इसके बाद भी दरोगा आरडी उपाध्याय गवाही देने कोर्ट नहीं आए। पुराना मुकदमा होने के कारण इसकी निगरानी भी की जा रही है। पत्र में कहा गया है दरोगा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की तामील कराकर कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है।
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थाना करहल में वर्ष 1998 में घर में घुसकर मारपीट करने और जानलेवा हमला करने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की विवेचना थाना करहल में तैनात रहे दरोगा आरडी उपाध्याय ने की थी। यह मुकदमा एफटीसी द्वितीय तेंद्रपाल की कोर्ट में चल रहा है। इस मुकदमे में आरडी उपाध्याय की गवाही होनी है। दरोगा के खिलाफ बिना जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।
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एफटीसी जज ने पत्र में लिखा है इस संबंध में एसपी लखनऊ को 16 अगस्त 2019 को पत्र भी भेजा गया था। नौ जुलाई 2019 को डीएम लखनऊ को भी पत्र लिखा गया। इसके बाद भी दरोगा आरडी उपाध्याय गवाही देने कोर्ट नहीं आए। पुराना मुकदमा होने के कारण इसकी निगरानी भी की जा रही है। पत्र में कहा गया है दरोगा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की तामील कराकर कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है।
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