कोरोना कर्फ्यू: आगरा में सोमवार से खुलेंगी खाद्यान्न की थोक और फुटकर दुकानें, यह रहेगा समय
शहर के मोतीगंज, दरेसी, रावतपाड़ा, छत्ता में थोक दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी, जबकि फुटकर दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकेगा।
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आगरा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान खाद्यान्न की दुकानों को खोलने का समय तय कर दिया गया है। शनिवार को व्यापार मंडलों के साथ डीएम प्रभु एन सिंह की वार्ता के बाद निर्णय हुआ कि 10 मई से खाद्यान्न की थोक और फुटकर दुकानों को खोला जाएगा।
मोतीगंज, दरेसी, रावतपाड़ा, छत्ता जैसे थोक बाजार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे, जबकि गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों में खाद्यान्न की फुटकर दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। बैठक में निर्देश दिए गए कि फुटकर परचून की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। थोक बाजार में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने तीन दिन पहले सुबह 7 से रात 8 बजे तक किराना दुकानें खोलने के आदेश दिए थे। बाजारों में भीड़ उमड़ी। पुलिस से समन्वय नहीं हो सका। कई जगह गतिरोध की स्थिति बनी। ऐसे में शनिवार को डीएम प्रभु एन सिंह, एसएसपी मनुराज जी व व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों संग बैठक में नई व्यवस्था के तहत खाद्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने पर सहमति बनी है।
कर्मचारियों के लिए एसोसिएशन जारी करेंगे पहचान पत्र
थोक और फुटकर दुकानदार आवागमन के लिए अपने-अपने एसोसिएशन से पहचान पत्र बनवाएंगे। ऊपर आगरा व्यापार मंडल लिखकर नीचे अपनी एसोसिएशन का नाम लिखा जाएगा। यह पहचान पत्र कर्मचारियों, माल ढ़ोने वाले, दलालों और संबधित लोगों को जारी किए जाएंगे। इसका दुरुपयोग करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कालाबाजारी पर सील होगी दुकान
डीएम प्रभु एन सिंह ने अधिक कीमत पर खाद्य वस्तुएं बेचने व कालाबाजारी की शिकायतों पर चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी दुकानों को सील किया जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर होगी। हर दुकानदार को रेट लिस्ट लगानी होगी। कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं की निर्धारित कीमत से अधिक नहीं वसूली जाएगी।
दुकानों पर बनेंगे गोल घेरे, पुलिस होगी तैनात
एसएसपी मुनिराज जी ने व्यापारियों से कहा कि दुकानें खोलने पर भीड़ न लगे। ग्राहक व विक्रेता उचित दूरी रखें। डबल मास्क पहनें। दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए जाएं। थोक बाजारों में भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जो बाजार खुलेंगे वहां थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने भरोसा दिया कि जहां दुकानें खोलने की अनुमति होगी, वहां थाना पुलिस व्यापारी को पहचान पत्र देखकर नहीं रोकेगी।
किराना व खाद्य बाजार के अलावा अन्य बाजार के लिए दिशा-निर्देश 10 मई के बाद तय होंगे। फिलहाल शहर में आठ दिन से कोरोना कर्फ्यू जारी है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो सोमवार के बाद कोरोना कर्फ्यू की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, उपाध्यक्ष रमन लाल गोयल, विष्णु अग्रवाल, अतुल बंसल, संजीव अग्रवाल, राजेश सिंघल आदि मौजूद रहे।
ये निर्णय लिए गए
- दुकानों पर लगानी होगी वस्तुओं की रेट लिस्ट
- अन्य बाजारों को खोलने पर फैसला 10 मई के बाद
- थोक बाजार में माल ढुलाई सुबह 7 से 10 बजे तक
- आवाजाही के लिए एसोसिएशन का पहचान पत्र रखना होगा
- प्लास्टिक पैकेजिंग दुकानें सुबह 10 से शाम छह बजे तक खुलेंगी