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Agra News: पांच बार चालान होने पर वाहन का पंजीयन होगा निरस्त

Thu, 31 Jul 2025 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 31 Jul 2025 11:58 PM IST
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Vehicle registration will be cancelled if challan is issued five times
कासगंज। यदि आप यातायात नियमों को तोड़कर वाहन दौड़ने के आदी है तो सावधान हो जाइए। परिवहन विभाग वाहनों की अपराधियों की तरह हिस्ट्रीशीट तैयार कर रहा है। जिले में 481 वाहन ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनके पांच बार या इससे अधिक चालान कट चुके हैं। ऐसे वाहनों की आरसी निरस्त होगी। चालक के लाइसेंस भी निलंबित भी होंगे। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। यातायात नियमों को तोड़कर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बिना फिटनेस, परमिट, टैक्स, पांच से अधिक चालान और लगातार हादसों में शामिल वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। ऐसे वाहनों के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इन वाहनों की पूरी हिस्ट्री तैयार होगी। हादसे के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वाहन का सत्यापन करने के लिए पुलिस की ओर से विभाग को सूचना दी जाती है। वाहन का स्वामी कौन है। इसके अलावा यातायात पुलिस व परिवहन विभाग वाहनों के चालान और जब्त की कार्रवाई करता है। इसलिए दोनों स्तर से डाटा लेकर चालक, स्वामी और वाहन का पूरा रिकॉर्ड अलग से तैयार होगा। इस डाटा को ऑनलाइन किया जाएगा। एक क्लिक पर यह डाटा सामने आ जाएगा। डाटा तैयार होने के बाद पांच चालान कटते ही न तो वाहन सड़क पर दौड़ पाएगा और न ही चालक वाहन चला सकेगा।
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