योगी का बड़ा फैसला: मथुरा का 10 वर्ग किमी क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित, शराब-मांस की बिक्री पर प्रतिबंध
मथुरा में मांस और मदिरा पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ब्रज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई।
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UP Govt declares 10 sqkm area of Mathura-Vrindavan as pilgrimage site, banning sale of liquor and meat in the area
— ANI UP (@ANINewsUP) September 10, 2021
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुरजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे प्रभावित लोग दुग्ध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग अब तक हिंदू त्योहार को नजरअंदाज करते थे। मंदिर जाने से कतराते थे, वो भी अब कहने लगे हैं कि राम हमारे भी हैं और कृष्ण भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं।
मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की मांग लगातार उठा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इसमें नगर निगम के कुल 22 वार्ड शामिल हैं। योगी सरकार के फैसले पर ब्रज के संतों और लोगों ने खुशी जताई है।