{"_id":"61dfc8efd9d7677ac1038a3a","slug":"up-election-2022-agra-district-administration-guide-line-for-nomination","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आगरा: चुनाव के लिए प्रशासन ने जारी की गाइड लाइन, कोविड नियम नहीं मानें, तो नहीं मिलेगी बैठकों की अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा: चुनाव के लिए प्रशासन ने जारी की गाइड लाइन, कोविड नियम नहीं मानें, तो नहीं मिलेगी बैठकों की अनुमति
Thu, 13 Jan 2022 12:08 PM IST
Abhishek Saxena
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Thu, 13 Jan 2022 12:08 PM IST
सार
नामांकन कक्ष में सिर्फ दो लोगों को प्रवेश मिलेगा, वहीं जनसंपर्क के लिए पांच लोग ही जा सकेंगे।
विज्ञापन
कलक्ट्रेट में व्यवस्थाएं परखते एसएसपी आगरा
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चुनावी माहौल में प्रत्याशियों पर कोविड नियमों को लेकर सख्ती होगी। प्रत्याशी, समर्थक बिना मास्क प्रचार नहीं कर सकेंगे। एक बार में पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे। रात में कोई सभा नहीं होगी। प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के वाहनों के बीच भी उचित दूरी का पालन करना पड़ेगा।
विज्ञापन
कोविड नियमों का पालन अनिवार्य
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन के दौरान सभी लोगों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ताकि किसी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। उन्होंने सभी विधान सभा क्षेत्रों के निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा, कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी कोविड नियमों का उल्लंघन करता है तो उन दल व प्रत्याशियों को सभा व बैठकों की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए डिजिटल माध्यम से प्रचार करें। वर्चुअल, सोशल मीडिया का प्रचार के लिए इस्तेमाल करें। प्रचार के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, उचित दूरी का पालन करें।
विज्ञापन
डाकमत पत्र से होगा दिव्यांगों का मतदान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं व दिव्यांगों के लिए घर बैठे डाकमत पत्र से मतदान कराया जाएगा। शरीरिक रूप से आसक्त मतदाताओं को वरीयता दी जाएगी। ऐसे मतदाताओं की सूची बनाने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर उनके फार्म भरवा रहे हैं। उन्होंने कहा घर बैठे मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ डाकमत पत्र मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
कलक्ट्रेट में कल से होंगे नामांकन
नौ विधान सभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से कलक्ट्रेट में शुरू होगी। बुधवार को कलक्ट्रेट में तैयारी पूरी हो गई। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने व्यवस्थाएं परखीं। नामांकन के दौरान कक्ष में प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। नामांकन प्र्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं व दिव्यांगों के लिए घर बैठे डाकमत पत्र से मतदान कराया जाएगा। शरीरिक रूप से आसक्त मतदाताओं को वरीयता दी जाएगी। ऐसे मतदाताओं की सूची बनाने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर उनके फार्म भरवा रहे हैं। उन्होंने कहा घर बैठे मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ डाकमत पत्र मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
कलक्ट्रेट में कल से होंगे नामांकन
नौ विधान सभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से कलक्ट्रेट में शुरू होगी। बुधवार को कलक्ट्रेट में तैयारी पूरी हो गई। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने व्यवस्थाएं परखीं। नामांकन के दौरान कक्ष में प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। नामांकन प्र्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी।