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अनलॉक 1.0: नगर निगम ने निर्माण कार्य शुरू करने को जारी की गाइड लाइन

Wed, 03 Jun 2020 12:14 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 03 Jun 2020 12:14 PM IST
सार

कंटेनमेंट व बफर जोन में काम शुरू नहीं होंगे

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Unlock 1.0 Nagar Nigam Released Guideline To Start Construction Work
आगरा नगर निगम

विस्तार

आगरा नगर निगम की तीन माह से बंद पड़ी परियोजनाएं और निर्माण कार्य शुरू होंगे। ठेकेदार और श्रमिकों के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है। हर श्रमिक का स्वास्थ्य बीमा होगा। कंटेनमेंट व बफर जोन में काम शुरू नहीं होंगे। निर्माण कार्यों के दौरान एक श्रमिक से दूसरे के बीच छह फीट की दूरी रखनी होगी।
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मुख्य अभियंता बीएल गुप्ता ने नगर निगम के सभी ठेकेदारों के लिए काम की गाइडलाइन तय कर दी। उन्होंने बताया कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले ठेकेदार को स्थानीय प्रशासन को पहले अवगत कराना होगा। फिर काम शुरू होगा।
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30 कंटेनमेंट में कोई काम शुरू नहीं होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काम शुरू करने से पहले सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग होगी। ठेकेदारों को पहले श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा कराना पड़ेगा।

ये होगी गाइडलाइन
1. काम शुरू करने से पहले ठेकेदार स्थानीय प्रशासन को अवगत कराएगा।
2. श्रमिकों को एक किट दी जाएगी, जिसमें दो साबुन, दो ग्लब्स, दो गमछे, एक पानी बोतल होगी।
3. सभी श्रमिक काम के दौरान एक-दूसरे से छह फीट की दूरी बनाकर रखेंगे।
4. हर दिन काम शुरू करने से पहले श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. कार्यस्थल पर रजिस्टर में श्रमिक की उम्र, नाम, पता, आधार नंबर दर्ज होगा।
6. कार्यस्थल पर श्रमिक द्वारा पान मसाला, गुटका, बीड़ी-सिगरेट खाना वर्जित होगा। 
7. कार्यस्थल पर वाहन, प्लांट, टूल्स को नियमित सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
8. हॉटमिक्स प्लांट शिफ्ट में चल रहे हैं तो शिफ्ट बदलते समय भीड़ नियंत्रित की जाएगी।
9. कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में पानी, साबुन व हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी।
10. कि सी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
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