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आगरा: केंद्रीय राज्यमंत्री और विधायक कोर्ट में हुए पेश, 23 दिसंबर को होगी बहस, जानिए क्या है मामला
Sun, 19 Dec 2021 08:52 AM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 19 Dec 2021 08:52 AM IST
सार
स्पेशल जज नीरज गौतम ने दोनों की बहस सुनने के बाद चार्ज पर बहस के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की है। चारों आरोपियों पर धारा 188 में आरोप तय होने थे।
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दीवानी में पेशी पर आए केंद्रीय राज्यमंत्री
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा के थाना एत्मादपुर के पांच साल पुराने केस में शनिवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया, विधायक रामप्रताप सिंह चौहान और महिला नेता कल्पना धाकरे स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) कोर्ट में पेश हुईं। स्पेशल जज नीरज गौतम ने दोनों की बहस सुनने के बाद चार्ज पर बहस के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की है। चारों आरोपियों पर धारा 188 में आरोप तय होने थे।
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यह है मामला
मामला 11 अप्रैल 2016 का है। थाना एत्मादपुर के एसएचओ बृह्म सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पांच अप्रैल 2016 को निरोत्तम सिंह बघेल के साथ हुई घटना को लेकर एसपी सिंह बघेल ने कस्बे में पंचायत का एलान किया था। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने।
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उन्हें पुलिस ने बताया था कि आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। शेष को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने 11 अप्रैल को तमाम साथियों के साथ धारा 144 का उल्लंघन किया। लाउडस्पीकर लगाकर समर्थकों सहित भाषण दिए। पुलिस ने एसपी सिंह बघेल, प्रधान, पंचायत सदस्य सहित 37 के खिलाफ 25 जून 2016 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
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प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दी दलील
केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल की ओर से अधिवक्ता केके शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दलील दी कि आरोपियों पर उक्त धारा में कोई केस नहीं बनता है। सभी को केस से डिस्चार्ज किया जाए। एडीजीसी शशि शर्मा ने अभियोजन की ओर से दलील दी कि आरोपियों ने इस धारा में अपराध किया है। पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट में नामजद अभियुक्त हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा, तेज सिंह बघेल, हरेंद्र गौतम और समर्थक मौजूद रहे।
केंद्रीय राज्यमंत्री को घेरा, लगाए वी वांट हाईकोर्ट के नारे
केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल के कोर्ट में पेश होने के लिए आने की जानकारी पर संघर्ष समिति के अधिवक्ता इकट्ठा हो गए। उन्होंने हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग रखी। अधिवक्ता अरुण सोलंकी के साथ अन्य ने वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाए। केंद्रीय राज्यमंत्री और विधायक रामप्रताप सिंह के कोर्ट से बाहर आने पर अधिवक्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद खंडपीठ पर पहल करने के लिए कहा।
इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि वह पहले भी कहते रहे हैं। आश्वासन भी दे चुके हैं। इस दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र रावत, नितिन वर्मा, मंजू द्विवेदी, श्रेष्ठा मिश्रा, मनीष सिंह, भारत सिंह, जगवीर सिंह, केसी शर्मा, मोहकम सिंह, उमेश वर्मा, मंजू द्विवेदी, अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल की ओर से अधिवक्ता केके शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दलील दी कि आरोपियों पर उक्त धारा में कोई केस नहीं बनता है। सभी को केस से डिस्चार्ज किया जाए। एडीजीसी शशि शर्मा ने अभियोजन की ओर से दलील दी कि आरोपियों ने इस धारा में अपराध किया है। पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट में नामजद अभियुक्त हैं। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा, तेज सिंह बघेल, हरेंद्र गौतम और समर्थक मौजूद रहे।
केंद्रीय राज्यमंत्री को घेरा, लगाए वी वांट हाईकोर्ट के नारे
केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल के कोर्ट में पेश होने के लिए आने की जानकारी पर संघर्ष समिति के अधिवक्ता इकट्ठा हो गए। उन्होंने हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग रखी। अधिवक्ता अरुण सोलंकी के साथ अन्य ने वी वांट हाईकोर्ट के नारे लगाए। केंद्रीय राज्यमंत्री और विधायक रामप्रताप सिंह के कोर्ट से बाहर आने पर अधिवक्ताओं ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद खंडपीठ पर पहल करने के लिए कहा।
इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि वह पहले भी कहते रहे हैं। आश्वासन भी दे चुके हैं। इस दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र रावत, नितिन वर्मा, मंजू द्विवेदी, श्रेष्ठा मिश्रा, मनीष सिंह, भारत सिंह, जगवीर सिंह, केसी शर्मा, मोहकम सिंह, उमेश वर्मा, मंजू द्विवेदी, अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे।