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Agra News: किशोरी को ले जाने के दोषी को दो साल की सजा
Fri, 18 Oct 2024 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 18 Oct 2024 11:31 PM IST
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से सात साल पहले एक किशोरी को ले जाने के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को 15 सितंबर 2017 को शिवम राजपूत निवासी नगला रते थाना कोतवाली ले गया था। किशोरी के पिता ने शिवम राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके शिवम के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर शिवम को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने शिवम राजपूत को दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को 15 सितंबर 2017 को शिवम राजपूत निवासी नगला रते थाना कोतवाली ले गया था। किशोरी के पिता ने शिवम राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके शिवम के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर शिवम को किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने शिवम राजपूत को दो साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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