फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two More Private Schools Served Notice for Denying RTE Admissions Fine and Derecognition

UP: आरटीई में बच्चों को दाखिला नहीं देना पड़ा भारी, दो और निजी स्कूलों को नोटिस; मान्यता रद्द होने की चेतावनी

Fri, 19 Jun 2026 10:16 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 19 Jun 2026 10:16 AM IST
सार

आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर दो और निजी स्कूलों को बीएसए ने नोटिस जारी किया है। स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि प्रवेश न देने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

विज्ञापन
Two More Private Schools Served Notice for Denying RTE Admissions Fine and Derecognition
आरटीई (प्रतीकात्मक इमेज)) - फोटो : AI

विस्तार

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश न देने वाले दो और निजी स्कूलों को बृहस्पतिवार को बीएसए ने नोटिस जारी किया। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि बरौली अहीर स्थित निजी स्कूल में आरटीई के तहत 31 छात्रों में सिर्फ सात छात्रों को प्रवेश दिया गया। वहीं बमरौली स्थित स्कूल में 17 छात्रों में से किसी को भी प्रवेश न देने का मामला सामने आया है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें -  भाभी से प्यार: बड़े भाई को इसलिए तड़पा-तड़पा के मारा, लाश के पास बैठकर बहाए आंसू; दुश्मनों से भी दी बदतर मौत
विज्ञापन



नोटिस में विद्यालयों को चेतावनी दी गई है कि यदि बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया तो मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले इस माह तीन स्कूलों को चयनित छात्रों को प्रवेश न देने संबंधी शिकायतों के बाद जांच के आधार पर नोटिस जारी किए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


फीस वापस न करने पर नोटिस
बिचपुरी स्थित निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावक की शिकायत पर हुई जांच में शुल्क जमा कराने के बावजूद प्रवेश न देने की बात सामने आई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बच्चे का प्रवेश न होने के बावजूद स्कूल की ओर से जमा कराए 4500 रुपये वापस नहीं किए गए। बीएसए ने शिकायत के संबंध में नोटिस देते हुए स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। चेतावनी दी गई कि संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें -   LPG Subsidy New Rule: एलपीजी उपभोक्ता 30 जून से पहले कर लें ये एक काम, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी



नियमों की अनदेखी पर होगी कड़ी कार्रवाई
बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत चयनित प्रत्येक बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित कराना विभाग की प्राथमिकता है। किसी भी विद्यालय की ओर से नियमों की अनदेखी किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें -   Agra: रात के अंधेरे में बुजुर्गों पर खतरा, कुत्तों से रहें सावधान; आगरा में किसान को मार डाला
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed