Firozabad News: 22 साल पहले की थी लूट, दो दोषियों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा, जानें पूरा मामला
न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर ट्रक लूट के दोषी इंदल सिंह एवं बहादुर सिंह को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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फिरोजाबाद के अपर जिला जज ग्यारह एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र रवींद्र कुमार तृतीय ने 22 साल पहले थाना नारखी क्षेत्र में टैंकर के चालक और परिचालक का अपहरण करके लूट के दोषी मथुरा जिले के निवासी इंदल सिंह और बहादुर सिंह को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
ये है मामला
घटनाक्रम दो अगस्त 2000 का थाना नारखी क्षेत्र का है। टैंकर चालक शंकरशाह ने थाना नारखी पुलिस को तहरीर दी कि वह दो अगस्त को मथुरा से टैंकर लेकर जिला एटा थाना अवागढ़ के रुद्रपुर निवासी हेल्पर महेशचंद्र बघेल के साथ यूनीवर्सिटी अलीगढ़ की ओर चला था। मथुरा टैंक चौराहे के पास रात 12.45 बजे टैंकर पर तीन लोग चढ़ गए थे। उन्होंने तमंचे के बल पर चालक को कब्जे में कर लिया। हेल्पर को भी नीचे छिपने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान चालक एवं परिचालक को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। थाना नारखी क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान उक्त को पकड़ लिया था। पुलिस ने मथुरा के बल्देव नगला उदय सिंह निवासी नेम सिंह, इंदल सिंह जाट, थाना राया के नगला अमर निवासी सुखवीर सिंह तथा आगरा जिले के सिकंदरा के संगीना निवासी बहादुर सिंह जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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सश्रम कारावास की सजा
थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सुखवीर एवं नेम सिंह की मौत हो गई। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज ग्यारह एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र रवींद्र कुमार तृतीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ललित बघेल ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर ट्रक लूट के दोषी इंदल सिंह एवं बहादुर सिंह को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।