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Agra News: घर में घुसकर काट दी थी नाक, दो भाइयों को मिली ये सजा

Fri, 22 Dec 2023 12:04 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 22 Dec 2023 12:04 AM IST
सार

घर में घुसकर नाक काटने के दो भाइयों को दोषी पाया गया। अदालत ने दोनों को अलग-अलग सजा सुनाई है।
 

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Two brothers got this punishment for breaking their nose after breaking into the house
जेल डेमो

विस्तार

आगरा के थाना शाहगंज घर में घुसकर मारपीट और नाक काटने के मामले में अदालत ने थाना शाहगंज के शिवाजी नगर निवासी दो सगे भाइयों को दोषी पाया। अपर जिला जज-7 कनिष्क सिंह ने छोटू उर्फ गगन सिंह को सात साल कैद व 4000 रुपये अर्थदंड और मनु उर्फ राम रक्षपाल सिंह को तीन साल कैद व 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शाहगंज थान में मोहित गुलाटी ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 3 अगस्त 2017 की रात 10 बजे उसके पिता शैलेंद्र गुलाटी अपनी दुकान बंद कर घर में बैठे थे। इस दौरान आरोपी छोटू उर्फ गगन सिंह, मनु व अन्य लोग लाठी-डंडे लेकर घर के अंदर आ गए। कॉलोनी का गेट बंद कराने का आरोप लगाकर गालीगलौज करने लगे।
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घर में खड़ी मोटरसाइकिल में आग लगाने की कोशिश की। विरोध पर छोटू ने दांतों से पिता की नाक काट ली। पिता को बचाने की कोशिश करने पर आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद तमंचे से फायर करते हुए भाग गए। एडीजीसी राहुल सिसौदिया ने मामले की पुष्टि के लिए मोहित गुलाटी, उनके पिता शैलेंद्र गुलाटी, प्लास्टिक सर्जन डॉ. राहुल सहाय सहित सात गवाह अदालत में पेश किए।
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