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Agra News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा एवं 5500 का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम 29 अगस्त 2017 का थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव का है। 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने थाना में दर्ज कराए मामले में कहा कि उसकी बेटी 29 अगस्त 2017 को खेत पर चारा लेने गई थी। दरांती लेने के बहाने पहुंचे सुंदरलाल ने बेटी के साथ अभद्रता एवं छेड़खानी की। पुलिस ने मामला दर्जकर विवेचना करने के बाद सुंदरलाल के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अबधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अबधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की है। अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने दोषी सुंदरलाल को तीन वर्ष कारावास की सजा 5500 का अर्थदंड लगाया है।
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गैंगस्टर एक्ट में एक दोषी को आठ तो दूसरे को दो वर्ष के कारावास की सजा
अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी भीमा उर्फ भीम सिंह को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
उक्त के खिलाफ थाना पचोखरा पुलिस ने नौ नवंबर 2013 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा एडवोकेट ने की। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के कटीनर निवासी भूरा के खिलाफ पुलिस ने 16 अप्रैल 1997 को गैगंस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने भूरा को दो वर्ष कारावास की सजा एवं दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संवाद
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घटनाक्रम 29 अगस्त 2017 का थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव का है। 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने थाना में दर्ज कराए मामले में कहा कि उसकी बेटी 29 अगस्त 2017 को खेत पर चारा लेने गई थी। दरांती लेने के बहाने पहुंचे सुंदरलाल ने बेटी के साथ अभद्रता एवं छेड़खानी की। पुलिस ने मामला दर्जकर विवेचना करने के बाद सुंदरलाल के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अबधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अबधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने की पहल की है। अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने दोषी सुंदरलाल को तीन वर्ष कारावास की सजा 5500 का अर्थदंड लगाया है।
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गैंगस्टर एक्ट में एक दोषी को आठ तो दूसरे को दो वर्ष के कारावास की सजा
अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी भीमा उर्फ भीम सिंह को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
उक्त के खिलाफ थाना पचोखरा पुलिस ने नौ नवंबर 2013 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करके न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा एडवोकेट ने की। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के कटीनर निवासी भूरा के खिलाफ पुलिस ने 16 अप्रैल 1997 को गैगंस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज षष्टम आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने भूरा को दो वर्ष कारावास की सजा एवं दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। संवाद