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Agra News: मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा
Tue, 28 Jan 2025 10:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 28 Jan 2025 10:56 PM IST
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कासगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाहिदा सुल्तान ने मारपीट के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक खड़े रहने की सजा सुनाई। तीनों पर एक- एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
सोरोंजी क्षेत्र के गांव ताेलकार निवासी रामू के साथ तीन वर्ष पहले मुन्नालाल, चंद्रभान,शीला देवी ने मारपीट की थी। सोरोंजी में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी ने तीनों का दोष सिद्ध किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को पूर्व में जेल में बिताई अवधि को सजा में बदल दिया। कोर्ट ने तीनों दोषियों न्यायालय उठने तक की सजा सजा सुनाने के साथ एक -एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया।
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सोरोंजी क्षेत्र के गांव ताेलकार निवासी रामू के साथ तीन वर्ष पहले मुन्नालाल, चंद्रभान,शीला देवी ने मारपीट की थी। सोरोंजी में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी ने तीनों का दोष सिद्ध किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को पूर्व में जेल में बिताई अवधि को सजा में बदल दिया। कोर्ट ने तीनों दोषियों न्यायालय उठने तक की सजा सजा सुनाने के साथ एक -एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया।
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