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Agra News: मारपीट के तीन दोषियों को 6 महीने की सजा
Thu, 06 Mar 2025 11:05 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 06 Mar 2025 11:05 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के 3 दोषियों को 6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
गंजडुंडवारा क्षेत्र के पच पोखरा निवासी मोहम्मद यूनुस के साथ मोहम्मद कमर, ताहिर उर्फ बादशाह, मोहम्मद जफर, और गफ्फार ने एक अक्टूबर 2014 को मारपीट की थी। उसे गंभीर चोटे आई थी। मामले में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मारपीट हत्या का प्रयास की धाराएं लगाई थीं और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए न्यायालय के समक्ष 27 फरवरी 2015 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया। आरोपी ताहिर उर्फ बादशाह की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में तीनों का मारपीट का हत्या का दोष सिद्ध हो गया। वहीं, हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने दोषियों को 6 माह की सजा सुनाते हुए 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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गंजडुंडवारा क्षेत्र के पच पोखरा निवासी मोहम्मद यूनुस के साथ मोहम्मद कमर, ताहिर उर्फ बादशाह, मोहम्मद जफर, और गफ्फार ने एक अक्टूबर 2014 को मारपीट की थी। उसे गंभीर चोटे आई थी। मामले में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मारपीट हत्या का प्रयास की धाराएं लगाई थीं और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए न्यायालय के समक्ष 27 फरवरी 2015 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया। आरोपी ताहिर उर्फ बादशाह की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में तीनों का मारपीट का हत्या का दोष सिद्ध हो गया। वहीं, हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध नहीं हुआ। कोर्ट ने दोषियों को 6 माह की सजा सुनाते हुए 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।