फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The rapist was sentenced to seven years

दुष्कर्मी को सात साल की सजा सुनाई गई

Fri, 26 Nov 2021 07:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 07:18 PM IST
विज्ञापन
The rapist was sentenced to seven years
मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र से चार साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने केे बाद दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

थाना कुरावली क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी वर्ष 2017 में कक्षा नौ की छात्रा थी। वह 27 मार्च 2017 को घर से कुरावली बाजार में गई थी। रास्ते से शंकर पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी रामनगर जलालपुर थाना बागवाला जिला एटा किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। शंकर ने धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने शंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके शंकर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने आरोपी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर शंकर को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने सात साल की सजा सुनाकर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed