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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Wed, 04 Aug 2021 12:07 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Aug 2021 12:07 AM IST
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The rapist was sentenced to life imprisonment
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) पूनम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 23 अगस्त 2016 की दोपहर दो बजे खेत में बकरी चरा रही थी। तभी गांव का रहने वाला ब्रजेश कुमार खेत पर पहुंच गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी को 10 रुपये देकर धमकी दी अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। किशोरी के पिता ने ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पूनम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। ब्रजेश को दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा तथा अनूप यादव ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। जज ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नहीं मिली जमानत
ब्रजेश को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं मिली। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर लड़ना पड़ा। पंाच साल तक चले मुकदमे के बाद उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
एडीजीसी मुकुल रायजादा ने ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
किशोरी ने अदालत में गवाही दी। उसने बताया ब्रजेश ने उसको शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पंाच सितंबर 2016 को जब वह खेत पर बकरी चरा रही थी। तो उसको दोबारा पकड़ लिया। उसके शोर मचाने पर ब्रजेश भाग गया।
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