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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही शुरू होगी पेशी

Sat, 19 Feb 2022 11:32 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 11:32 PM IST
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The production will start only after the direction of the High Court
मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने शनिवार को जेल का निरीक्षण किया। जेल अधीक्षक से कहा कि बंदियों की न्यायालय में पेशी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही शुरू की जाएगी। बंदियों की समस्याओं का निराकरण जेल मैनुअल के अनुसार किया जाए।
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सचिव ने जेल अस्पताल, लीगल एड क्लीनिक सहित बैरकों का निरीक्षण किया और बंदियों की समस्यायें सुनीं। जेल अधिकारियों से कहा कि जिन सिद्धदोष बंदियों की हाईकोर्ट में अपील जेल से दाखिल होनी है। उनके प्रार्थनापत्र सहित सभी अभिलेख जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा करा दिए जाएं। बंदी रक्षक हर बैरक तथा बंदी पर विशेष नजर रखें। जेल में आने वाले नए बंदियों को 14 दिन तक अस्थायी कारागार में रखा जाए। इस मौके पर जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी, जेलर पवन कुमार त्रिवेदी, डिप्टी जेलर मनोज कुमार शुक्ला, पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार, कार्यालय प्रभारी देवेंद्र सिंह, जेल पीएलवी अजय चौहान, पीएलवी सुरेंद्र यादव मौजूद रहे।
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जेल पर एक नजर
जेल में कुल बंदी 1162
विचाराधीन पुरुष बंदी 813
विचाराधीन महिला बंदी 31
सिद्धदोष पुरुष बंदी 247
सिद्धदोष महिला बंदी 20
मृत्यु दंड का बंदी 01
एनएसए का बंदी 01
जेल अस्पताल में भर्ती बंदी 23
अल्प वयस्क बंदी 26
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