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Agra News: बीमा कंपनी वाहन मालिक को करेगी 1.48 लाख रुपये का भुगतान
Wed, 05 Nov 2025 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 05 Nov 2025 11:27 PM IST
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र के गांव आलीपुर खेड़ा निवासी वाहन मालिक को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी 1.48 लाख का भुगतान करेगी। यह फैसला वाहन मालिक द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन में बीमा कंपनी को जमा करनी होगी।
आलीपुर खेड़ा के रहने वाले प्रमोद कुमार ने मारुति वैन का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी की शाखा टेली ट्रेड निकट रेलवे स्टेशन के माध्यम से 22 मार्च 2007 को कराया था। वाहन का 11 अप्रैल 2007 को एक्सीडेंट हो गया। वाहन सही कराने के बाद जब वाहन मालिक ने क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने भुगतान करने से मना कर दिया।
वाहन मालिक प्रमोद कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 26 जुलाई 2007 को बीमा कंपनी से क्लेम की धनराशि पाने के लिए याचिका दायर की। पीड़ित ने याचिका की सुनवाई के दौरान सभी अभिलेख तथा प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रमाणों तथा अभिलेखों के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने आदेश दिया है कि वाहन की बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी शाखा कानपुर 1.48 लाख का मुआवजा वाहन मालिक को अदा करें। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर बीमा कंपनी जमा करे।
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वाहन मालिक को खर्च के मिलेंगे 15000 रुपये
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश में कहा गया है कि बीमा कंपनी वाहन मालिक को 15000 रुपये खर्च के रूप में अदा करेगी। इसमें 10000 रुपये मानसिक उत्पीड़न तथा 5000 रुपया वाद व्यय के शामिल होंगे।
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आलीपुर खेड़ा के रहने वाले प्रमोद कुमार ने मारुति वैन का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी की शाखा टेली ट्रेड निकट रेलवे स्टेशन के माध्यम से 22 मार्च 2007 को कराया था। वाहन का 11 अप्रैल 2007 को एक्सीडेंट हो गया। वाहन सही कराने के बाद जब वाहन मालिक ने क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने भुगतान करने से मना कर दिया।
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वाहन मालिक प्रमोद कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 26 जुलाई 2007 को बीमा कंपनी से क्लेम की धनराशि पाने के लिए याचिका दायर की। पीड़ित ने याचिका की सुनवाई के दौरान सभी अभिलेख तथा प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रमाणों तथा अभिलेखों के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने आदेश दिया है कि वाहन की बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी शाखा कानपुर 1.48 लाख का मुआवजा वाहन मालिक को अदा करें। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर बीमा कंपनी जमा करे।
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वाहन मालिक को खर्च के मिलेंगे 15000 रुपये
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश में कहा गया है कि बीमा कंपनी वाहन मालिक को 15000 रुपये खर्च के रूप में अदा करेगी। इसमें 10000 रुपये मानसिक उत्पीड़न तथा 5000 रुपया वाद व्यय के शामिल होंगे।