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Agra News: बीमा कंपनी को अदा करनी पड़ी इलाज पर खर्च रकम

Fri, 22 Aug 2025 02:41 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 22 Aug 2025 02:41 AM IST
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The insurance company had to pay the amount spent on treatment
आगरा। बीमा कंपनी ने इलाज पर खर्च हुई रकम अदा नहीं की। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने मेसर्स स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 1.26 लाख रुपये का चेक जमा कराकर पीड़ित को सौंपा।
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जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी शुभम अग्रवाल ने 8 जनवरी को वाद दायर किया था। बताया कि उन्होंने 12,479 रुपये जमा कर मेसर्स स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था, जिसमें पत्नी भी बीमित थी। अवधि 1 मई 2024 से 30 मार्च 2025 तक थी। 17 सितंबर 2024 को पत्नी अंशी अग्रवाल को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
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उन्होंने कंपनी से 1.10 लाख रुपये इलाज के खर्च के लिए संस्तुति करने का आग्रह किया। 10 लाख का बीमा होने के बाद भी कंपनी ने 11 हजार रुपये की अनुमति दी। 22 सितंबर 2024 को ऑपरेशन होने पर विपक्षी ने कैशलेस भुगतान देने से मना कर दिया। 1.5 लाख हॉस्पिटल और दवा का खर्च जमा कराने के बाद पत्नी को डिस्चार्ज कराकर घर ले गए थे। संवाद
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