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Agra News: छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के दो आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Sat, 26 Aug 2023 12:04 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 26 Aug 2023 12:04 AM IST
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The court did not grant bail to the two accused of kidnapping and raping a girl student
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के दो आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की छात्रा 26 जनवरी 2023 को अपने स्कूल में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए घर से साइकिल से गई, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजन चिंतित हो गए। उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जब छात्रा के पिता कुचरानी के रास्ते होकर तलाश कर रहे थे तभी एक धोबी ने साइकिल के सड़क किनारे पड़ी मिलने की जानकारी दी। उसने बताया कि पुलिस साइकिल को ले गई है। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर छात्रा के अगवा करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए। छात्रा ने गोवर्धन एवं भूरे द्वारा अगवा कर दुष्कर्म की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी।
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