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Agra News: दहेज उत्पीड़न के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Thu, 15 Jun 2023 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 15 Jun 2023 11:44 PM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने अपनी भाभी के दहेज उत्पीडऩ एवं बुरी नियत रखने के आरोपी देवर को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री की शादी 1 नवंबर 2017 को राहुल निवासी नगला लाले साेरोंंजी के साथ की थी।
पति राहुल, ससुर सत्यप्रकाश, सास प्रेमा देवी व देवर विजीत, ननद गौरी, बहनोई राधेलाल उपाध्याय अतिरिक्त दहेज में बाइक व कासगंज में प्लाट दिलवाने की मांग कर उसका उत्पीड़न करने लगे। इतना ही नहीं पति अपने दाेस्तों के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। नशे की गोलियां खिला कर अपने दोस्त अवनीश से उसके जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाए और उसकी वीडियो ऑडियो रिकार्ड कर ली,रिकार्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का दबाव डाला। पति ने उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक मैथुन किया। जांघों पर गर्म खोलता हुआ पानी डाला। जब पति के जुल्मों की शिकायत देवर से की तो उसने भी बुरी नियत उस पर डाली। आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी विजीत ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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पति राहुल, ससुर सत्यप्रकाश, सास प्रेमा देवी व देवर विजीत, ननद गौरी, बहनोई राधेलाल उपाध्याय अतिरिक्त दहेज में बाइक व कासगंज में प्लाट दिलवाने की मांग कर उसका उत्पीड़न करने लगे। इतना ही नहीं पति अपने दाेस्तों के साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। नशे की गोलियां खिला कर अपने दोस्त अवनीश से उसके जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाए और उसकी वीडियो ऑडियो रिकार्ड कर ली,रिकार्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का दबाव डाला। पति ने उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक मैथुन किया। जांघों पर गर्म खोलता हुआ पानी डाला। जब पति के जुल्मों की शिकायत देवर से की तो उसने भी बुरी नियत उस पर डाली। आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी विजीत ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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