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Agra News: मारपीट के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Wed, 21 Jun 2023 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 21 Jun 2023 11:49 PM IST
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The court did not give bail to the accused of assault
कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने मारपीट के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पटियाली के नगला मोहन गांव निवासी राजबहादुर 27 मार्च 2023 को गांव निवासी प्रवीन के पास पहुंच कर उससे ट्रैक्टर से की गई जुताई के बकाए भाड़े की मांग किया। आरोप है कि उसने रुपये न देकर अपने भाई सुमित और गांव के केसराम, अवधपाल को बुला लिया, साथ ही आरोपियों ने राजबहादुर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। जब उसका भाई बचाने आया तो हमलावरों ने उसकी भी पिटाई कर घायल किया। मामले की प्राथमिकी आरोपियों को नामजद करते हुए कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी प्रवीन ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। संवाद
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