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Agra News: कंपनी नया स्कूटर दे या अदा करे रकम
Fri, 20 Feb 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 20 Feb 2026 02:39 AM IST
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आगरा। वारंटी समय में ही ई-स्कूटर खराब होने पर कंपनी और डीलर ने उसे बदला नहीं। शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने आदेश किया कि या तो नया स्कूटर दें या 6 प्रतिशत ब्याज सहित स्कूटर की कीमत 48 हजार रुपये अदा करें। मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी ललितेश गुप्ता उर्फ ललित ने वाद दायर किया था। बताया कि उन्होंने 3 सितंबर 2021 को श्रीकृष्णा ऑटोमोबाइल अधिकृत डीलर क्यान मोड्स ई- स्कूटर ट्रांस यमुना काॅलोनी फेज-2 से 48 हजार रुपये में ई-स्कूटर खरीदा था। एक हफ्ते बाद स्कूटर खराब हो गया। शिकायत पर चार्जर बदला लेकिन घर आने पर स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। सर्विस स्टेशन में फिर से चार्जर बदल दिया गया। इसके बाद कई बार रिपेयरिंग कराई लेकिन स्कूटर ठीक से चला नहीं। डीलर और कंपनी दोनों में से किसी ने स्कूटर बदलकर नहीं दिया।
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थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी ललितेश गुप्ता उर्फ ललित ने वाद दायर किया था। बताया कि उन्होंने 3 सितंबर 2021 को श्रीकृष्णा ऑटोमोबाइल अधिकृत डीलर क्यान मोड्स ई- स्कूटर ट्रांस यमुना काॅलोनी फेज-2 से 48 हजार रुपये में ई-स्कूटर खरीदा था। एक हफ्ते बाद स्कूटर खराब हो गया। शिकायत पर चार्जर बदला लेकिन घर आने पर स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। सर्विस स्टेशन में फिर से चार्जर बदल दिया गया। इसके बाद कई बार रिपेयरिंग कराई लेकिन स्कूटर ठीक से चला नहीं। डीलर और कंपनी दोनों में से किसी ने स्कूटर बदलकर नहीं दिया।
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