{"_id":"6669f3af6565a166ad008162","slug":"the-accused-of-running-an-illegal-arms-factory-did-not-get-bail-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-116489-2024-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: अवैध शस्त्र फैक्टरी चलाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: अवैध शस्त्र फैक्टरी चलाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Thu, 13 Jun 2024 12:44 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 13 Jun 2024 12:44 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अवैध रूप से शस्त्र फैक्टरी चलाते हुए पकड़े गए आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।थाना गंजडुंडवारा के उप निरीक्षक आशीष कुमार ने 3 मई 2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नगला चीना के जंगल से दो लोगों को अवैध रूप से शसत्र फैक्टरी संचालित करते हुए पकड़ लिया। मौके पर पकड़े गए आरोपियों संजोग उर्फ संजू निवासी काशीराम कॉलोनी गंजडुंडवारा व रईस निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सिकंदरपुर वैश्य हाल निवासी मोहल्ला बरी थोक गंजडुंडवारा के कब्जे से मौके पर पुलिस ने चार तमंचे बने हुए व एक अधबना तमंचा व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए।
कारागार में निरुद्ध चले आ रहे आरोपी संजोग ने न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत की याचना की। जिसका विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने को उपरांत न्यायालय ने आरोपी संजोग की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी रईस की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज की जा चुकी है।
विज्ञापन
कारागार में निरुद्ध चले आ रहे आरोपी संजोग ने न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत की याचना की। जिसका विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने को उपरांत न्यायालय ने आरोपी संजोग की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी रईस की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज की जा चुकी है।
विज्ञापन