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Agra News: युवती को ले जाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Fri, 17 Jan 2025 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 17 Jan 2025 11:44 PM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने युवती को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को 21 दिसंबर 2024 को उमाशंकर निवासी जैतपुर घर से भगा ले गया। उसके पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को 21 दिसंबर 2024 को उमाशंकर निवासी जैतपुर घर से भगा ले गया। उसके पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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