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UP: ताजमहल या तेजोमहालय! मुस्लिम पक्षकार बनने वाली अर्जी पर हुई बहस, अब 23 को अगली सुनवाई
Sat, 31 Jan 2026 07:51 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 31 Jan 2026 07:51 AM IST
सार
तेजोमहालय केस में 23 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस की गई।
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ताजमहल
विस्तार
ताजमहल/तेजोमहालय में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और हिंदू त्योहार पर पूजा अर्चना की मांग के लिए दायर वाद पर शुक्रवार को लघुवाद न्यायालय में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस की गई। अब 23 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की पक्षकार बनने वाली अर्जी को खारिज किया जाए। उनके पास कोई ठोस कारण नहीं कि वह पक्षकार बनने के लायक हैं। इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांगकर वादी की और से दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने की मांग की।
अदालत ने नकल देने के आदेश दिए। 27 नवंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने भी सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल की थी।
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वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की पक्षकार बनने वाली अर्जी को खारिज किया जाए। उनके पास कोई ठोस कारण नहीं कि वह पक्षकार बनने के लायक हैं। इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांगकर वादी की और से दाखिल आपत्ति की नकल मुहैया कराने की मांग की।
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अदालत ने नकल देने के आदेश दिए। 27 नवंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने भी सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल की थी।
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