{"_id":"61099efa8ebc3ec1fe1cfef8","slug":"suspend-licence-on-overwriting-agra-news-agr502411951","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब की ओवरराइटिंग से लाइसेंस होगा निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब की ओवरराइटिंग से लाइसेंस होगा निरस्त
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगरा। शराब बिक्री में अब मनमानी नहीं चलेगी। ओवर रेटिंग पर लाइसेंस निलंबित होगा। तय समय के बाद शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। देशी शराब सिर्फ ट्रेटा पैक में बेची जाएगी। एक दुकान के लिए आया माल, दूसरी दुकान पर ठेकेदार नहीं बेच सकेगा। यह निर्देश मंगलवार को उपायुक्त आबकारी जैनेंद्र उपाध्याय ने अनुज्ञापियों की बैठक में दिए हैं।
आबकारी भवन में आयोजित बैठक में 60 से अधिक अनुज्ञापी शामिल हुए। जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि ठेके पर विक्रेता की अनियमितताओं के लिए अनुज्ञापी जिम्मेदार होगा। सभी अनुज्ञापियों को नियमित रूप से दुकानों पर स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा, निर्धारित समय के पहले और बाद में शराब बिक्री नहीं होगी। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिसकी डीवीआर को सुरक्षित रखना होगा।
विज्ञापन
बताया कि शराब की ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। मिलावट व नकली शराब बिक्री होने पर एफआईआर कर आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसे अनुज्ञापी जिनके पास एक से अधिक दुकानें हैं। वो एक दुकान का माल, दूसरी दुकान पर नहीं बेचेंगे। अगर ऐसा होता मिला तो अनुज्ञापी का लाइसेंस निरस्त होगा।
विज्ञापन
आबकारी भवन में आयोजित बैठक में 60 से अधिक अनुज्ञापी शामिल हुए। जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि ठेके पर विक्रेता की अनियमितताओं के लिए अनुज्ञापी जिम्मेदार होगा। सभी अनुज्ञापियों को नियमित रूप से दुकानों पर स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
उन्होंने कहा, निर्धारित समय के पहले और बाद में शराब बिक्री नहीं होगी। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिसकी डीवीआर को सुरक्षित रखना होगा।
विज्ञापन
बताया कि शराब की ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। मिलावट व नकली शराब बिक्री होने पर एफआईआर कर आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसे अनुज्ञापी जिनके पास एक से अधिक दुकानें हैं। वो एक दुकान का माल, दूसरी दुकान पर नहीं बेचेंगे। अगर ऐसा होता मिला तो अनुज्ञापी का लाइसेंस निरस्त होगा।