फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Supreme Court takes motu cognizance of delay in release of 13 'minors from agra central jail

आगरा केंद्रीय कारागार: 13 ‘नाबालिगों’ की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

Fri, 16 Jul 2021 12:13 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Fri, 16 Jul 2021 12:13 AM IST
सार

जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 दोषियों को अंतरिम जमानत देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश पारित किया था।

विज्ञापन
Supreme Court takes motu cognizance of delay in release of 13 'minors from agra central jail
आगरा केंद्रीय कारागार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिए जाने के बाद भी जेल अधिकारियों की ओर से आगरा जेल में बंद 13 दोषियों को रिहा करने में देरी का स्वत: संज्ञान लिया है। ये 13 वे लोग थे जो वारदात के समय नाबालिग पाए गए थे और पिछले 14 से 23 वर्ष से खूंखार अपराधियों के साथ जेल में बंद थे।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एल नागेश्वर राव और एएस बोपन्ना की पीठ शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। गत आठ जुलाई को जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 दोषियों को अंतरिम जमानत देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद 13 जुलाई को वकील ऋषि मल्होत्रा ने पीठ को बताया था कि 13 में से 12 लोगों को 12 जुलाई को छोड़ दिया गया था और एक को 13 जुलाई को रिहा किया जाएगा। 
विज्ञापन

13 जुलाई को किए गए रिहा
अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोरावस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सभी कैदियों को अपराध के समय नाबालिग घोषित किया गया था। आदेश के बावजूद इन बंदियों को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जेल में बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्रीय जेल के वरिष्ठ अधीक्षक वीके सिंह ने बताया कि 12 बंदियों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया। एक बंदी को 24 जून, 2021 को आगरा से बरेली केंद्रीय जेल शिफ्ट कर दिया गया था। बंदी की अंतरिम जमानत का आदेश भेज दिया गया। उसकी भी रिहाई कर दी गई। बंदियों में से दो गाजियाबाद, छह बुलंदशहर, दो जेपी नगर और एक-एक बागपत, आगरा और मुरादाबाद के हैं। परिजनों को बुलाकर बंदियों को सौंपा गया।

आगरा: केंद्रीय जेल से 12 बंदियों की अंतरिम जमानत पर रिहाई, अपराध के वक्त थे नाबालिग

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed