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सहकारी बैंक कुसमरा के शाखा प्रबंधक को तलब किया
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मैनपुरी। महाकवि देव इंटर कॉलेज कुसमरा के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सचिव ने सहकारी बैंक शाखा कुसमरा के प्रबंधक को तलब किया है। मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। मामला बैंक से लिए गए लोन की एवज में फंड आदि रुकवाने से जुड़ा है।
शहर के राजा का बाग निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान सहकारी बैंक शाखा कुसमरा से तीन लाख रुपये का लोन लिया। उसको 2.70 लाख रुपये का नगद भुगतान किया गया। लोन की किस्त सेवाकाल के दौरान वेतन से कटौती की गई। बैंक में उनकी 30 हजार रुपये की शेयरमनी जमा होने के बाद भी उनके सेवानिवृत्त होने पर शाखा प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर उनका फंड आदि का भुगतान रुकवा दिया।
उन्होंने जब उप शिक्षा निदेशक से शिकायत की तो उप शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर किसी तरह का फंड नहीं रोके जाने को कहा। जिसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। प्राधिकरण सचिव द्वारा मांगी गई आख्या शाखा प्रबंधक ने प्राधिकरण में नहीं भेजी। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने शाखा प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब करके सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय कर दी है।
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शाखा प्रबंधक को भेजे गए नोटिस में कहा है कि प्राधिकरण द्वारा मांगी गई आख्या प्राधिकरण में समय से नहीं भेजना लापरवाही है। आख्या नहीं भेजने पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है। अगर 13 जनवरी को शाखा प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से नहीं हाजिर होते हैं। तो मामले को अगली विधिक कार्रवाई के लिए राज्य और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दिया जाएगा।
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शहर के राजा का बाग निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान सहकारी बैंक शाखा कुसमरा से तीन लाख रुपये का लोन लिया। उसको 2.70 लाख रुपये का नगद भुगतान किया गया। लोन की किस्त सेवाकाल के दौरान वेतन से कटौती की गई। बैंक में उनकी 30 हजार रुपये की शेयरमनी जमा होने के बाद भी उनके सेवानिवृत्त होने पर शाखा प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर उनका फंड आदि का भुगतान रुकवा दिया।
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उन्होंने जब उप शिक्षा निदेशक से शिकायत की तो उप शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजकर किसी तरह का फंड नहीं रोके जाने को कहा। जिसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। प्राधिकरण सचिव द्वारा मांगी गई आख्या शाखा प्रबंधक ने प्राधिकरण में नहीं भेजी। जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने शाखा प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तलब करके सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय कर दी है।
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शाखा प्रबंधक को भेजे गए नोटिस में कहा है कि प्राधिकरण द्वारा मांगी गई आख्या प्राधिकरण में समय से नहीं भेजना लापरवाही है। आख्या नहीं भेजने पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है। अगर 13 जनवरी को शाखा प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से नहीं हाजिर होते हैं। तो मामले को अगली विधिक कार्रवाई के लिए राज्य और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दिया जाएगा।