{"_id":"6a8a131aac6c27df5802012b","slug":"sugar-stock-registers-summoned-notices-issued-to-57-traders-agra-news-c-25-1-agr1035-1139851-2026-08-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: चीनी के स्टॉक रजिस्टर तलब, 57 व्यापारियों को नोटिस जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: चीनी के स्टॉक रजिस्टर तलब, 57 व्यापारियों को नोटिस जारी
विज्ञापन
मोतीगंज में शनिवार को चीनी गोदाम में स्टॉक की जांच करते जिला खाद्य विपणन एवं पूर्ति विभाग की टी
आगरा। त्योहारी सीजन में चीनी की मिठास महंगी करने वाले जमाखोरों पर शनिवार से शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब कोई भी डीलर, रिटेलर या थोक व्यापारी किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी स्टॉक नहीं रख सकेगा। जिला खाद्य एवं विपणन विभाग ने नोटिस जारी कर 57 चीनी व्यापारियों से स्टॉक रजिस्टर तलब किए हैं।
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त रणवीर प्रसाद के आदेश पर जिला स्तर पर विपणन और आपूर्ति विभाग की टीम बनाई गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि नए आदेश के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक का भंडारण नहीं करेगा। 30 नवंबर तक यह पाबंदी लागू रहेगी।
सभी व्यापारियों को भारत सरकार के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। हर शुक्रवार को उन्हें अपने स्टॉक की एक-एक किलो चीनी का ब्योरा अपडेट करना होगा। फिर इसका सत्यापन किया जाएगा।
विज्ञापन
डीएम मनीष बंसल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान गोदाम के वास्तविक स्टॉक और पोर्टल पर घोषित आंकड़ों में अंतर मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
-- -- --
2178 मीट्रिक टन स्टॉक घोषित
जिले में 57 चीनी कारोबारियों ने 2178 मीट्रिक टन स्टॉक घोषित किया। चीनी का थोक भाव 6,200 रुपये प्रति क्विंटल है। संयुक्त टीम घोषित स्टॉक का गोदामों में जाकर सत्यापन करेगी। गड़बड़ी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।
विज्ञापन
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त रणवीर प्रसाद के आदेश पर जिला स्तर पर विपणन और आपूर्ति विभाग की टीम बनाई गई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंद किशोर ने बताया कि नए आदेश के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक का भंडारण नहीं करेगा। 30 नवंबर तक यह पाबंदी लागू रहेगी।
विज्ञापन
सभी व्यापारियों को भारत सरकार के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। हर शुक्रवार को उन्हें अपने स्टॉक की एक-एक किलो चीनी का ब्योरा अपडेट करना होगा। फिर इसका सत्यापन किया जाएगा।
विज्ञापन
डीएम मनीष बंसल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान गोदाम के वास्तविक स्टॉक और पोर्टल पर घोषित आंकड़ों में अंतर मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्टॉक को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
2178 मीट्रिक टन स्टॉक घोषित
जिले में 57 चीनी कारोबारियों ने 2178 मीट्रिक टन स्टॉक घोषित किया। चीनी का थोक भाव 6,200 रुपये प्रति क्विंटल है। संयुक्त टीम घोषित स्टॉक का गोदामों में जाकर सत्यापन करेगी। गड़बड़ी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।