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दुष्कर्म के मामले में सौतेला पिता दोषी साबित

Thu, 11 Mar 2021 12:25 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 11 Mar 2021 12:25 AM IST
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Step-father proved guilty in rape case
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले सौतेल पिता को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि ने दोषी पाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। 12 मर्च को सजा सुनाई जाएगी।
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थाना एलाऊ क्षेत्र के एक गांव केे निवासी युवक ने पत्नी की मौत के बाद एक विधवा से शादी की थी। महिला की मौत के बाद उसकी सात और पांच साल की दो पुत्रियां उसके पास ही रहने लगीं। नौ नवंबर 2017 की रात उसने पांच साल की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। दुष्कर्मी की शादी कराने वाले ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान की दलीलों और गवाही के आधार पर उसे दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। 12 मार्च को उसे सजा सुनाई जाएगी।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
दुष्कर्मी की किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। बुधवार को निर्णय सुननें के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। वहीं से उसे जेल भेज दिया गया।
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