फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   SSO gets 7 years imprisonment in lineman's death case

Agra News: लाइनमैन की मौत के मामले में एसएसओ को 7 वर्ष कारावास

Thu, 06 Aug 2026 01:49 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
SSO gets 7 years imprisonment in lineman's death case
आगरा। शटडाउन लेकर विद्युत लाइन की मरम्मत कर रहे लाइनमैन की अचानक आपूर्ति शुरू होने से करंट लगने से मौत हो गई थी। परिजन ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में तत्कालीन विद्युत विभाग के एसएसओ प्रमोद कुमार निवासी नगला कारे, थाना मलपुरा नामजद किया था। सुनवाई के बाद एसएसओ को दोषी मानते हुए एडीजे 11 राजमंगल सिंह यादव ने 7 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
विज्ञापन

थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी हरवीर सिंह निवासी ग्राम लालऊ, थाना मलपुरा के मौसेरे भाई धारा सिंह निवासी मलपुरा विद्युत विभाग में संविदा पर कार्यरत थे। 27 अक्तूबर 2021 की शाम 7:30 बजे वह अपने संविदाकर्मी साथी हेतराम के साथ मरम्मत संबंधी काम कर रहे थे। तभी विद्युत विभाग के एसएसओ प्रमोद कुमार ने उन्हें फोन कर लाडम फीडर की लाइन में खराबी आने की सूचना देकर आपूर्ति सुचारू करने का आदेश दिया। धारा सिंह और उनके साथी ने एसएसओ से शटडाउन मांग खंभे पर चढ़ लाइन सही करना शुरू किया। इसी बीच एसएसओ ने विद्युत आपूर्ति चालू कर दी। धारा सिंह की करंट लगने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को 28 अक्तूबर, 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 7 दिसंबर, 2021 को उनके विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी, मृतक के संविदा कर्मी साथी, चिकित्सक समेत 6 गवाह अदालत में पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed