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श्री कृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: जिला जज की अदालत में शाही ईदगाह के सचिव ने मांगा समय

Wed, 28 Jul 2021 01:41 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 28 Jul 2021 01:41 PM IST
सार

शाही ईदगाह के सचिव ने मांगा समय, अदालत ने सुनवाई के लिए 18 अगस्त तय की

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Sri krishna janmabhoomi case: District Judge's Court Take Time From Secretary Of Shahi Idgah
श्री कृष्ण जन्मस्थान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भगवान श्री कृष्ण की सखी बनकर श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को सबसे पहले मुक्त कराने के लिए वाद दाखिल करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के जिला जज की अदालत में चल रहे वाद पर रिवीजन में सुनवाई की 18 अगस्त की तारीख तय की है। जिला जज की अदालत में शाही ईदगाह के सचिव ने मंगलवार को समय मांगा है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

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सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से सिविल जज की अदालत में वाद पेश किया गया। अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वादी ने जिला जज की अदालत में अपना दावा पेश किया। जिला जज की अदालत में वाद की रिवीजन में सुनवाई होना तय हुई। लगातार चल रही सुनवाई में रिवीजन में बहस चल रही थी। मंगलवार को इस बहस का आखिरी दिन था। लेकिन वाद के दूसरे नंबर के प्रतिवादी शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने अदालत से समय मांग लिया। इस कारण अदालत में अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी। वादी रंजना अग्निहोत्री के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत में शाही ईदगाह के सचिव की ओर से समय ले लिया गया है। जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उनके अधिवक्ता अस्वस्थ थे। इस कारण उन्होंने अदालत से समय मांगा है। वहीं, डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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श्री कृष्ण विराजमान के वंशज बनकर किया है दावा 
भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बनकर आगे आए नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के मामले में अदालत ने फिर से तारीख लगा दी है। अब इसमें 30 जुलाई को सुनवाई होगी। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अदालत से शाही ईदगाह मस्जिद के मौका मुआयना और एसआई सर्वे करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें 14 जुलाई को भी सुनवाई नहीं हुई थी। 
नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से श्री कृष्ण जन्म भूमि परिक्षेत्र की जमीन पर श्री कृष्ण विराजमान के वंशज बनकर दावा किया है। इसमें उनकी ओर से 5 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन में ईदगाह परिसर के एसआई सर्वे और मौका मुआयना किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। 14 जुलाई को इस पर अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी थी। अदालत ने एक दफा फिर से सुनवाई की अग्रिम तारीख तय कर दी है। वादी मनीष यादव के वकील पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 जुलाई तय की है। वह चाहते हैं कि जल्द अदालत की ओर से मौका मुआयना करा लिया जाए ताकि प्रतिवादी पक्ष ईदगाह मस्जिद में कुछ परिवर्तन न करा पाए। एसआई सर्वे करा कर तथ्यों को एकत्रित कर लिया जाए। 

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