श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: अब ठाकुर केशव देव मंदिर के सेवायत ने मांगी जमीन, सुनवाई आज
मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह से संबंधित जमीन विवाद को लेकर एक और दावा दाखिल किया गया है। इसमें भी 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। यह दावा ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत ने बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया। इस पर आज सुनवाई होगी।
दावा दाखिल करने वाले पवन कुमार शास्त्री मलपुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट के रहने वाले हैं। 24 दिन में एक दिन उनकी ठाकुर केशव देव मंदिर में सेवा आती है। उनकी की ओर से दाखिल दावे में इंतजामियां कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के प्रबंधक, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है।
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वादी के अधिवक्ता आरएस भारद्वाज ने बताया कि पवन कुमार शास्त्री द्वारा अदालत से 13.37 एकड़ भूमि को ठाकुर केशव देव को देने की मांग की गई है। अदालत में उनके द्वारा शुरू से लेकर आखिर तक का इतिहास रखा गया है। बता दें कि इससे पहले अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, महेंद्र प्रताप सिंह और हिंदू आर्मी इस मामले को लेकर अदालत में दावा पेश कर चुके हैं।
यह है मामला
सबसे पहले अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से दावा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ, वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद्द कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए। इस मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही है।