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Mainpuri News: बहला फुसलाकर किशोरी को ले गया था घर से, फिर किया दुष्कर्म, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Sun, 04 Sep 2022 08:13 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 04 Sep 2022 08:13 AM IST
सार

गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाकर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। 

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Special Judge POCSO Act sentenced the accused of rape to ten years imprisonment
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र से एक किशोरी को पांच साल पहले घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 32 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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दिसंबर 2017  का है मामला 

थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 24 दिसंबर 2017 की रात नौ बजे गांव का ही रहने वाला ब्रजेश उर्फ नन्हे यादव बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मुरादाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मेडिकल कराया।
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अभियोजक ने दी थी कड़ी सजा दिलाने की दलील

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाकर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। 
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किशोरी की गवाही पर हुई सजा

पीड़िता किशोरी ने अदालत में आरेापी ब्रजेश की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि ब्रजेश उसको बहला फुसलाकर अपने साथ मुरादाबाद ले गया था। ब्रजेश ने उसके साथ मुरादाबाद में कई बार दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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