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Mainpuri News: बहला फुसलाकर किशोरी को ले गया था घर से, फिर किया दुष्कर्म, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Sun, 04 Sep 2022 08:13 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 04 Sep 2022 08:13 AM IST
सार
गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाकर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र से एक किशोरी को पांच साल पहले घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 32 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाकर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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दिसंबर 2017 का है मामला
थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 24 दिसंबर 2017 की रात नौ बजे गांव का ही रहने वाला ब्रजेश उर्फ नन्हे यादव बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मुरादाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मेडिकल कराया।
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अभियोजक ने दी थी कड़ी सजा दिलाने की दलील
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाकर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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