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रुपयों के लालच में कत्ल: बेटे ने फावड़े से काटकर मां की हत्या की, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Sat, 25 Oct 2025 09:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 25 Oct 2025 09:03 AM IST
सार

मां की हत्या में दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस हत्याकांड को बेटे ने रुपयों के लालच में अंजाम दिया था।

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Son Kills Mother With Spade Over Property Dispute
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रुपयों के लालच में बेटे ने फावड़े से काटकर मां की हत्या कर दी थी। सुनवाई में एडीजे-2 पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने थाना एत्माउद्दौला क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी राहुल को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी की तरफ से पैरवी न होने पर शासन ने अधिवक्ता नियुक्त किया था।
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थाना एत्माउद्दौला में दर्ज केस के अनुसार प्रकाश नगर निवासी तेज सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनका पुत्र राहुल अपनी मां विमला देवी पर मकान बेचने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर मारपीट करता था। इस वजह से उसकी पत्नी भी अपने चार बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई।
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राहुल 18 अप्रैल 2015 को शराब के नशे में घर आया और अपनी मां से मकान बेचकर रुपये देने को बोला। मां के मना करते ही फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर घटना के कुछ देर बाद ही राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचक ने चार दिन में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया था।
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