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Agra News: चेक बाउंस के दोषी को छह महीने की सजा
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आगरा। चेक बाउंस के आरोप में अदालत ने थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-7 निवासी नीतेश जैन उर्फ नानू को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश एनआई एक्ट अरविंद कुमार यादव ने दोषी को महीने कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आवास विकास सेक्टर-7 निवासी सचिन पाठक ने अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उनके नीतेश जैन से पारिवारिक संबंध थे। उन्होंने भरोसा कर अपने बैंक खाते में 1.85 लाख रुपये जमा करने के लिए दिए थे। आरोपी ने रुपये खाते में जमा नहीं किए। तगादा करने पर 23 सितंबर 2023 को 1.40 लाख रुपये का चेक दे दिया। बैंक में लगाने पर वो बाउंस हो गया। उन्होंने शिकायत की तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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आवास विकास सेक्टर-7 निवासी सचिन पाठक ने अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उनके नीतेश जैन से पारिवारिक संबंध थे। उन्होंने भरोसा कर अपने बैंक खाते में 1.85 लाख रुपये जमा करने के लिए दिए थे। आरोपी ने रुपये खाते में जमा नहीं किए। तगादा करने पर 23 सितंबर 2023 को 1.40 लाख रुपये का चेक दे दिया। बैंक में लगाने पर वो बाउंस हो गया। उन्होंने शिकायत की तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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