फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Shri Krishna Janmasthan-Idgah dispute cases hearing could not be done in Mathura Court today

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद: पवन शास्त्री और अनिल त्रिपाठी केस पर आठ दिसंबर को होगी सुनवाई

Mon, 07 Nov 2022 01:28 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 07 Nov 2022 01:28 PM IST
सार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे मामलों पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। शोकावकाश के कारण अदालत में कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के केसों पर सुनवाई नहीं हुई। 

विज्ञापन
Shri Krishna Janmasthan-Idgah dispute cases hearing could not be done in Mathura Court today
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी के केस में सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी के केस में जिला जज की अदालत में दिए गए स्थानांतरण वाद में 15 नवंबर को सुनवाई होगी। बार एसोसिएशन की ओर से किए गए शोकावकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

विज्ञापन


सेवायत पवन शास्त्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर बनी हुई ईदगाह मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसी प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने भी दावा किया है। दोनों के केस में विपक्षीगण अदालत में अभी हाजिर नहीं हुए। सोमवार को दोनों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होनी थी। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि अब केस में 8 दिसंबर को सुनवाई होगी।
विज्ञापन


वहीं, अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण के सभी केसों को अन्य कोर्ट में स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र जिला जज राजीव भारती की अदालत में दिया गया था। जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड इस केस के  प्रार्थना पत्र की सुनवाई में हाजिर नहीं हो सका है। अधिवक्तागण ने बताया कि अब उनके केस में 15 नवंबर को सुनवाई होगी। बार के सदस्य अधिवक्ता हरिओम शर्मा के निधन के कारण बार एसोसिएशन द्वारा शोकावकाश कर दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed