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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण: मथुरा की अदालत से अधिवक्ता कमीशन का गठन करने की मांग, वादी पक्ष ने दिया प्रार्थना पत्र

Mon, 30 May 2022 12:20 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 30 May 2022 12:20 PM IST
सार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अदालत से अधिवक्ता कमीशन गठित करने की मांग की है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रतिदिन ईदगाह में जाने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। 
 

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Shri Krishna Janmasthan Idgah another application given in court permission sought for entry into Idgah
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल, अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी, धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ व अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से मांग की है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अधिवक्ता कमीशन की नियुक्ति की जाए। अवकाश के दौरान अधिवक्ता कमीशन काम करता रहे। इस संबंध में वादीगणों ने सोमवार को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रार्थना पत्र देकर ग्रीष्मकालीन अवकाश में शाही ईदगाह मस्जिद में जाने की अनुमति मांगी।

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अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी और अन्य ने सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि चूंकि रिवीजन कोर्ट ने अधिवक्ता कमीशन संबंधी उनके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही निस्तारित करने के आदेश किए हैं। इसलिए अदालत द्वारा अधिवक्ता कमीशन नियुक्त किया जाए, ताकि यह कमीशन ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपना काम कर सके। कहा गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में ईदगाह में मौजूद साक्ष्यों को खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। 

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हिंदू महासभा ने की यह मांग 

उधर, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उन्होंने 13 मई 2022 को ईदगाह के सर्वे के लिए अधिवक्ता कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई थी लेकिन कमीशन नियुक्त नहीं हुआ है। 

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आशंका जताई है कि ईदगाह के पदाधिकारी वहां मौजूद साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रतिदिन ईदगाह में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। कहा कि ईदगाह के स्थान पर ठाकुरजी का गर्भगृह है। दिनेश ने बताया कि अब अदालत में इस विषय पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। 

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