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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: अदालत में पांच जनवरी को शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी रखेगी अपना पक्ष
Wed, 15 Dec 2021 12:13 AM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 15 Dec 2021 12:13 AM IST
सार
मथुरा के जिला जज की अदालत में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में वादी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से अधिवक्ता हरीशंकर जैन ने अपना पक्ष रखा।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान और पास में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने ईदगाह पक्ष कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए पांच जनवरी का समय दिया है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते की डिक्री और 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री आदि द्वारा वाद अदालत के समक्ष पेश किया गया है। वाद निचली अदालत में स्वीकार न होने पर जिला जज की अदालत में रिवीजन के रूप में सुना जा रहा है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
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वादी ने रखा अपना पक्ष
रंजना अग्निहोत्री की ओर से अधिवक्ता हरीशंकर जैन ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति की ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने जिला जज की अदालत में बहस की। वाद पेश करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि अदालत में ईदगाह पक्ष को बहस के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की गई है।
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शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि हमारी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार अहमद को अपना पक्ष रखना था। अदालत ने हमें अपना पक्ष रखने के लिए पांच जनवरी की तिथि निर्धारित की है।