फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Seven years imprisonment for dowry murder accused, fined

दहेज हत्या के आरोपियों को सात साल कारावास की सजा, जुर्माना

Sat, 21 Aug 2021 11:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Aug 2021 11:18 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for dowry murder accused, fined
कासगंज। शनिवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। पति, ससुर और सास को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोषियों को जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

23 मार्च 2013 में ढोलना थाने में विवाहिता गौरी के भाई सोनू ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि ससुरालीनों ने दहेज की खातिर उनकी बहन गौरी की हत्या कर दी। इस मामले में पति सोनू उर्फ सुमित, ससुर लाल सिंह, सास विमला देवी एवं मोनू उर्फ रामकिशन के खिलाफ विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। शनिवार को पीड़ित पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने बहस की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फिर निर्णय सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तृतीय गगन कुमार भारती ने सोनू उर्फ सुमित, मोनू, विमला देवी और लाल सिंह को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा। न्यायादेश में लिखा है कि दोष सिद्ध अपराधियों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि की सजा समायोजित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed