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Agra News: छेड़छाड़ के दोषी निजी कंपनी के महाप्रबंधक की सजा बरकरार

Sun, 26 Jul 2026 02:28 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 26 Jul 2026 02:28 AM IST
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Sentence of private company General Manager convicted of molestation upheld.
आगरा। एडीजे-13 महेशचंद वर्मा ने छेड़छाड़, बंधक बनाने और धमकी देने के मामले में निजी कंपनी के महाप्रबंधक संग्राम किशोर मलिक की चार साल कारावास की सजा व 10,500 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। समर्पण के लिए तीन दिन का समय दिया है। दोषी को 30 अगस्त, 2024 को तत्कालीन सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने सजा सुनाई थी। आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी।
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थाना एत्माद्दौला में जूनियर इंजीनियर युवती ने तहरीर दी थी। बताया कि वह 15 जून, 2018 से कंपनी में काम कर रही थीं। आरोप लगाया कि अक्तूबर 2020 में कंपनी के महाप्रबंधक संग्राम किशोर मलिक शारीरिक छेड़छाड़ कर अनैतिक दबाव बनाने लगे। वह एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के मयूर एलाइट निवासी थे। युवती ने बताया कि वह 3 नवंबर, 2021 की शाम 4 बजे गेट पास पर हस्ताक्षर कराने महाप्रबंधक के पास पहुंची तो आरोपी ने छेड़छाड़ की। विरोध पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मानव संसाधन विभाग (एचआर) में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 फरवरी, 2022 को कंपनी के प्रबंधन ने बंधक बना जबरन पहले से टाइप त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कराए।
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