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UP: आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन के लिए केन्द्र पहुंचे अधिवक्ता, वहां हो गई ऐसी हरकत; पुलिस से लगाई ये गुहार
Wed, 25 Feb 2026 11:48 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 25 Feb 2026 11:48 AM IST
सार
लॉयर्स कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता ने खंदारी स्थित आधार केंद्र के इंचार्ज पर अभद्रता और दस्तावेज न स्वीकार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने थाना न्यू आगरा प्रभारी को शिकायत भेजकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
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अधिवक्ता।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
आगरा में आधार कार्ड में जन्मतिथि के संशोधन को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ने आधार केंद्र के इंचार्ज पर अभद्रता करने और दस्तावेज स्वीकार न करने का आरोप लगाया। समाधान न होने पर थाना न्यू आगरा प्रभारी को शिकायती पत्र भेजकर प्राथमिकी दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इससे पहले पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी।
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थाना न्यू आगरा क्षेत्र के लॉयर्स कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने पत्र में लिखा कि उनके आधार कार्ड में जन्मतिथि वर्ष 1953 अंकित है। महीना अंकित नहीं है। वह 9 फरवरी 2026 को खंदारी स्थित आधार केंद्र समस्या का समाधान कराने पहुंचे। इंचार्ज से अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि सही कराने का अनुरोध किया। इसके लिए उन्होंने अपनी हाईस्कूल (1969) और इंटरमीडिएट (1971) की टीसी (स्थानांतरण प्रमाणपत्र) दिया, जिनमें उनकी जन्मतिथि अंकित है।
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बताया कि उस समय जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं होते थे, और हाईस्कूल की सनद ही जन्मतिथि का मुख्य प्रमाण मानी जाती थी। उन्होंने अपने बीए, एमए और एलएलबी की मार्कशीट की प्रतियां भी संलग्न कीं, जिनमें जन्मतिथि का उल्लेख नहीं होता था। आरोप है कि इंचार्ज ने उनके दिए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं किए। 73 वर्ष पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर लाने को बोल दिया। समझाने पर इंचार्ज उनके दस्तावेज फेंक दिए।