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आगरा में 27 जून तक धारा 144 लागू, कई चीजों पर प्रतिबंध, होम डिलीवरी की रहेगी छूट

Mon, 04 May 2020 12:09 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 04 May 2020 12:09 AM IST
सार

  • आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 27 जून तक धारा 144 लागू
  • दैनिक उपभोग की खाद्य सामग्री जैसे सब्जी, फल, दूध,किराना का सामान, पेयजल की डोरस्टेप डिलीवरी होगी

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Section 144 Imposed Till 27 June In Agra Due To Coronavirus
आगरा लॉकडाउन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 27 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने शनिवार को इसके आदेश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में दूध, सब्जी, दवाइयों की होम डिलीवरी ही होगी। चेतावनी दी गई है कि अगर कोरोना के संबंध में किसी ने कोई अफवाह फैलाई तो केस दर्ज किया जाएगा।

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अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया है या किसी में कोरोना के लक्षण (खांसी, जुकाम और बुखार) हैं तो वह हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145/ 0522 -223006/ 0522-2230009/ पर कॉल करें। अगर किसी में लक्षण दिखें तो अधिकारी उसे बलपूर्वक भी भर्ती करा सकते हैं।

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इन चीजों की बिक्री पर प्रतिबंध

इस दौरान पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा (सीसा लेपित), नॉयलॉन वाली पतंग डोरी एवं चीन के मांझे के निर्माण, भंडारण उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दैनिक उपभोग की खाद्य सामग्री जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना का सामान, पेयजल की डोरस्टेप डिलीवरी होगी। अमेजॉन स्वीगी/जोमैटो को किराने के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। 

आपूर्ति के लिए नगर मजिस्ट्रेट एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नोडल अधिकारी होंगे, जो आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सहयोग से आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति कराएंगे। घर-घर दूध की आपूर्ति दूध कंपनी द्वारा कराई जाएगी। 

दवाओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से होगी। औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा एवं जुनाब अली आगरा फार्मा एसोसिएशन के पदाधिकारियों  के सहयोग से इसे कराएंगे। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के किसी भी वाहन को ईधन नहीं देगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा।

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