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यूपी: मारहरा सपा ब्लाक प्रमुख को लगा तगड़ा झटका, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ याचिका खारिज
Thu, 21 Nov 2019 05:31 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Thu, 21 Nov 2019 05:31 PM IST
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मारहरा ब्लॉक प्रमुख अनिल यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विकास खंड मारहरा के ब्लॉक प्रमुख का पद दो वर्ष से राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। कभी अविश्वास प्रस्ताव तो कभी हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के चलते अध्यक्ष की कुर्सी डंवाडोल होने लगी है।
विगत 12 नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान स्थगित होते ही ब्लॉक प्रमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब चार दिसंबर को ब्लाक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना तय माना जा रहा है।
ब्लॉक प्रमुख के पद पर अनिल कुमार सिंह यादव के पदासीन होने के बाद से ही उन्हें पदच्युत किए जाने के लिए गुटबाजी शुरू हो गई। जिला पंचायत सदस्य गुड्डी देवी ने प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कराकर तीन सदस्यों की कमेटी बनवानी चाही जो कार्य संभाल सके।
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विगत 12 नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान स्थगित होते ही ब्लॉक प्रमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब चार दिसंबर को ब्लाक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना तय माना जा रहा है।
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ब्लॉक प्रमुख के पद पर अनिल कुमार सिंह यादव के पदासीन होने के बाद से ही उन्हें पदच्युत किए जाने के लिए गुटबाजी शुरू हो गई। जिला पंचायत सदस्य गुड्डी देवी ने प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कराकर तीन सदस्यों की कमेटी बनवानी चाही जो कार्य संभाल सके।
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इसके खिलाफ अनिल यादव हाईकोर्ट चले गए। उच्च न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। जहां अनिल यादव के पक्ष में फैसला आते ही उन्होंने बैठक के माध्यम से कार्य कराना चाहा, लेकिन उक्त बैठक में वह बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। इस पर गुड्डी देवी ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जिलाधिकारी के समक्ष परेड कराई।
डीएम सुखलाल भारती ने विगत 12 नवंबर की तिथि अविश्वास प्रस्ताव के लिए निर्धारित की लेकिन एसडीएम ने पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं मिलने के चलते चुनाव स्थगित कर अगली तिथि चार दिसबंर निर्धारित कर दी। इस बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अनिल यादव हाईकोर्ट गए पर विपक्षी के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अनिल की याचिका को निरस्त कर दिया।
अनिल यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद डीएम ने विकास कार्य कराने के लिए तीन सदस्सीय समिति बनाई, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद समिति कोई विकास कार्य नहीं करा सकी है।
डीएम सुखलाल भारती ने विगत 12 नवंबर की तिथि अविश्वास प्रस्ताव के लिए निर्धारित की लेकिन एसडीएम ने पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं मिलने के चलते चुनाव स्थगित कर अगली तिथि चार दिसबंर निर्धारित कर दी। इस बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अनिल यादव हाईकोर्ट गए पर विपक्षी के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अनिल की याचिका को निरस्त कर दिया।
अनिल यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद डीएम ने विकास कार्य कराने के लिए तीन सदस्सीय समिति बनाई, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद समिति कोई विकास कार्य नहीं करा सकी है।
उपजिलाधिकारी सदर नंदलाल ने कहा कि रिट खारिज होने की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस बल के अभाव के चलते अब चार दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा।
क्षेत्र पंचायत सदस्य राजू आर्या ने कहा कि अनिल यादव के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। चार दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा और उनकी जीत होगी।
ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार सिंह यादव ने कहा कि पता नहीं कैसे कहा जा रहा है कि रिट खारिज हो गई हवा में बात कही जा रही है। उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है।
क्षेत्र पंचायत सदस्य राजू आर्या ने कहा कि अनिल यादव के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। चार दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा और उनकी जीत होगी।
ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार सिंह यादव ने कहा कि पता नहीं कैसे कहा जा रहा है कि रिट खारिज हो गई हवा में बात कही जा रही है। उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है।