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एसएसपी मेरठ के पीआरओ का वेतन भुगतान रोकने के आदेश

Sun, 29 Nov 2020 12:06 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2020 12:06 AM IST
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक हत्या के मामले में आठ महीने से अदालत में गवाही देने नहीं आने पर एसएसपी मेरठ के पीआरओ देवेश कुमार शर्मा का वेतन भुगतान रोकने के आदेश अपर जिला जज शक्ति सिंह ने एसएसपी मेरठ को दिए। एसएसपी द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की गई है।
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थाना कुर्रा क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई एक हत्या की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष कुर्रा देवेश कुमारा शर्मा ने की थी। इस मामले में चार्जशीट लगाने के बाद अपर जिला जज शक्ति सिंह के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। देवेश कुमार शर्मा वर्तमान में एसएसपी मेरठ के पीआरओ हैं। हत्या के मामले में गवाही देने के लिए उनके खिलाफ कई बार सम्मन जारी किए गए हैं। गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस महानिदेशक लखनऊ कार्यालय को सात मार्च 2020 को भेजे गए।
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इसके बाद भी देवेश कुमार शर्मा न्यायालय में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। उनकी गवाही के लिए 20 अक्तूबर और 28 अक्तूबर 2020 को भी गैर जमानती वारंट और नोटिस जारी कर एसएसपी कार्यालय मेरठ में भेजे जा चुके हैं। शनिवार को मुकदमें की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज शक्ति सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए देवेश कुमार शर्मा का वेतन भुगतान रोकने के आदेश एसएसपी मेरठ को दिए हैं। आदेश की एक प्रति डीएम मेरठ और वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ को भी भेजी गई है। एसएसपी मेरठ द्वारा की गई कार्रवाई की आख्या न्यायालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी।
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शीघ्र निस्तारण का हाईकोर्ट ने दिया है आदेश
थाना कुर्रा क्षेत्र में हुई इस हत्या के मामले में अनीश उर्फ नीलेश जेल में लंबे समय से बंद है। हाईकोर्ट ने इस मामले में शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। विवेचक देवेश कुमार शर्मा की गवाही न हो पाने से मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अपर जिला जज शक्ति सिंह ने विवेचक की कार्यशैली को घोर आपत्तिजनक बताते हुए एसएसपी मेरठ से कार्रवाई करने को कहा है।
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