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कासगंज: चुनाव ड्यूटी न करने वाले कार्मिकों का रोका जाएगा वेतन, जिलाधिकारी ने दिया आदेश

Wed, 23 Feb 2022 12:12 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 23 Feb 2022 12:12 AM IST
सार

कासगंज जिले में चुनाव ड्यूटी न करने वाले कार्मिकों का वेतन रोका जाएगा। वहीं जिन कार्मिकों ने ड्यूटी की है, उन्हें अपने विभागों में ड्यूटी प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 

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salary of the personnel who do not do election duty will be hold in kasganj
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कासगंज जिले में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के लिए विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों की निर्वाचन कार्मिकों के रूप में ड्यूटी लगी गई। पार्टी रवानगी स्थल पर कुछ निर्वाचन कार्मिक ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। ऐसे कार्मिकों का वेतन रोका जाएगा। 

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मुख्य विकास विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र ने जिले के सभी विभागों के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है कि सभी कर्मचारियों से निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। उसकी प्रमाणित छायाप्रति उनके कार्यालय में 25 फरवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी द्वितीय रेंडमाइजेशन के उपरांत मतदान दल में लगायी गई थी। 
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उनका वेतन निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आहरित किया जाए। ऐसे कर्मी जिनकी तृतीय रेंडमाइजेशन के बाद ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई थी, किंतु उन्होंने अपने निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध करते हुये आहरित न किया जाए। 

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ड्यूटी करने वालों को जमा करना होगा प्रमाणपत्र

निर्वाचन ड्यूटी का सम्यक निर्वहन न करने वाले कार्मिकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर दो दिन में उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि तृतीय रैण्डमाईजेशन के बाद विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी पोलिंग पर्टियों में मतदान कार्मिक/आरक्षित मतदान कार्मिक के रूप में लगाई गई। पार्टी रवानगी के दौरान कतिपय कार्मिक अपनी उपस्थिति अंकित करके पार्टी रवानगी स्थल से अनुपस्थित हो गये अथवा निर्वाचन ड्यूटी पर उपस्थित ही नहीं हुए। 

जिससे पार्टी रवानगी के समय विषम स्थिति उत्पन्न हुई तथा कार्मिकों की उपस्थिति होते हुए भी आरक्षित कार्मिकों को उनके स्थान पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी की मांग पर मतदान पार्टी के साथ रवाना किया गया। यह कार्य संबंधित कर्मचारी की निर्वाचन कार्य में व्यवधान डालने की श्रेणी में है। जिसके क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 की उपधारा-1 और उपधारा-3 के अनुसरण में कठोर कार्रवाई  की जा रही है।

सेक्टर मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराएं अनुपस्थित कार्मिकों का विवरण

सीडीओ एवं प्रभारी अधिकारी कार्मिक तेज प्रताप मिश्र ने निर्वाचन कार्य हेतु तैनात जनपद के समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किये हैं कि मतदान हेतु पार्टी रवानगी स्थल पर अपने सेक्टर से संबंधित अनुपस्थित कर्मचारियों का विवरण जिनके स्थान पर अन्य कर्मचारी की मांग हेतु आप बाध्य हुए उनका विवरण निर्धारित प्रारूप पर 2 दिन के अन्दर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 
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